बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश
📝खरगोन से अनिल बिलवे की रिपोर्ट /
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार,नायब तहसीलदार एवं थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि परीक्षाओं को देखते हुए बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किए जाने पर सख्त कार्यवाही करें।
इस संबंध में दिए गए निर्देश में कहा गया है कि वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल के द्वारा हाई स्कल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल बोर्ड की परीक्षायें जारी है। जिसके दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों, लाउड स्पीकर एवं डी.जे. इत्यादि के उपयोग से बच्चो की पढाई में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। त्यौहारों एवं विवाह आयोजनों के दौरान विवाह स्थलों रिसोर्ट/गार्डन, धार्मिक एवं सामाजिक स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों, लाउड स्पीकर एवं डी.जे. इत्यादि के उपयोग पर नियंत्रण के लिए 14 फरवरी 2025 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों, लाउड स्पीकर एवं डी.जे. इत्यादि के अनियंत्रित एवं नियम विरूद्ध प्रयोग पर नियंत्रण एवं कार्यवाही के लिए थाना क्षेत्र खरगोन एवं मेनगांव में प्रतिदिन दिवस आदेश के पालन करवाने एवं निरीक्षण हेतु कार्यपालिक दंडाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उक्तानुसार कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियमित एवं आकस्मिक रूप से निर्धारित उपकरणों के साथ त्यौहारों एवं विवाह आयोजनों के दौरान विवाह स्थलों रिसोर्ट/गार्डन, धार्मिक एवं सामाजिक स्थानों पर औचक निरिक्षण कर जहां ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग होता हो तथा प्राप्त शिकायतों की आकस्मिक जांच की जाकर निर्देशानुसार यथोचित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे। अनुविभागीय दण्डाधिकारी (समस्त) एवं अनुविभागीय अधिकारी (पु.) अपने अपने अनुभाग क्षेत्र में उक्त कार्यवाही के प्रभारी रहेंगे।